नई दिल्ली/टीम डिजिटल। खाद्द और सार्वजनिक वितरण मंत्रायल ने 6 मार्च 2023 को एक नए सर्कुलर उपभोक्ता मामले में, एक नई एडवाइजरी जारी की है। जिसमें वाहन मालिकों को फ्यूल टैंक को कभी भी फुल न कराने की बात कही गई है।
मंत्रालय ने क्या कहा मंत्रालय ने वाहन निर्माता कंपनियों से कहा है कि, वे वाहनों के यूजर्स के लिए ये एडवाइजरी दें कि वे फ्यूल टैंक को पूरा न भरकर, टैंक की क्षमता की बताई गई मात्रा से कम ही फ्यूल भरवाएं। बता दें कि, पिछले कुछ समय में फ्यूल भरवाने वाले बहुत से ग्राहकों की शिकायत मिली है कि उनके वाहन में कंपनी की बताई गई क्षमता से अधिक फ्यूल भर दिया गया है। इससे सही कारण जाने बिना फ्यूल पंप के प्रति लोगों की विश्वास कम हुआ। जिस कारण कई जगहों पर तीखी बहस और विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है।
क्या है कारण बता दें कि, फ्यूल पंपो पर फ्यूल को भूमिगत टैंकों में रखा जाता है, जहां तापमान काफी कम होता है। फ्यूल एक वाष्पशील ऑर्गनेनिक कंपाउंड होता है। जिसका वॉल्यूम तापमान के साथ बढ़का है। गौसोलीन को स्टीम बनाने के लिए थोड़े स्पेस की जरूरत होती है और इसके बिना फ्यूल के परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। इस वजह से वाहनों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यदि किसी वाहन का फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ है और उसे किसी असमतल जगह पर पार्क कर दिया जाए, तो उससे फ्यूल के लीकेज के संभावना काफी बढ़ जाती है, और इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
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