Thursday, Sep 28, 2023
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एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ट्रांसफर कराएं? यहां जाने पूरी प्रकिया

  • Updated on 5/10/2023

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अपने शहरों कि सड़कों पर किसी वाहन को चलाने के लिए हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ड्राइविंग में ये एक अहम डस्तावेज होता है। इसे बनवाने के लिए 18 साल उम्र भी निर्धारित की गई है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां का लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन कभी किसी कारण किसी और राज्य में शिफ्त होना पड़ता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 


आवश्यक दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। लेकिन ट्रांसफर के लिए आपको कुछ स्टेप्स और आवश्यक दस्तावेजों को देना होता है। जिसमें आवेदन पत्र, मूल ड्राइविंग लाइसेंस, पता प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, या उपयोगिता बिल), आयु प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मूल राज्य से प्राप्त एनओसी की प्रति, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इसके इतर आपको RTO द्वारा निर्देशित अन्य डॉक्युमेंट भी पेश करने पड़ेंगे।

ट्रांसफर की प्रक्रिया
दस्तावेजों को इक्ट्ठा करने के बाद आपको गंतव्य राज्य के आरटीओ पर जाना है। वहां जाकर सभी दस्तावेजों को जमा कराएं। इसके बाद विभाग द्वारा एक शुल्क बताया जाएगा वो भरे। इतना ही नहीं, हो सकता है आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ जाए, इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। जिसके बाद, विभाग आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र और सभी जानकारियों को सत्यापित कर लेता है तो स्थानांतरित लाइसेंस आपको मिल जाएगा। 

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