Monday, Oct 02, 2023
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the necessity of aadhaar or passport will end for getting a driving license

DL और RC बनवाने के लिए खत्म होगी आधार व पासपोर्ट की अनिवार्यता, ये दस्तावेज कर सकेंगे यूज

  • Updated on 4/25/2023

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक राहतभरी खबर सामने आई है। जिसमें बताया गया है कि, अब आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्च के अलावा अन्य दस्तावेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब लाइसेंस के लिए आधार और पासपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, ये प्रक्रिया कब से शुरु होगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 


गौरतलब है कि, अगर आप डीएल या फिर आरसी की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास आधार, मतदाता पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट होना आवश्यक होता है। सरकार इन्हें आपकी पहचान का सबसे बेहत प्रमाण मानती है। अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो आपको Driving License और RC प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इससे छूटकारा मिलने वाला है। 

अब आप इस प्रक्रिया के लिए राशन कार्ड या पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का सेवा प्रमाण पत्र, किसान फोटो पासबुक, विकलांगता पहचान पत्र और सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही, प्रस्ताव के अनुसार, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट को भी वैध दस्तावेज माना जाएगा। 

मंत्रायल ने कही ये बात
मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि उसने डीएल या पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची का प्रस्ताव करते समय आधार के अद्यतन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से संदर्भ लिया है। मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को DL और RC जारी करने के लिए पहचान, पता और उम्र के प्रमाण के रूप में जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त दोनों) के साथ दीर्घकालिक वीजा स्वीकार किया जाएगा।

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