Monday, Sep 25, 2023
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fssai took action in 32 cases for making misleading claims

भ्रामक दावे करने में एफएसएसएआई ने की 32 मामलों में कार्रवाई

  • Updated on 4/29/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। खाद्य पदार्थ को लेकर भ्रामक दावों पर नकेल कसने में एफएसएसएआई सख्त रवैया अपना रही है। यही कारण है कि संस्थान की विशेष कमेटी ने 32 ऐसे मामलों को पकड़ा है। जिनमें तय मानक का उल्लंघन किया गया है। संबंधित खाद्य व्यवसायियों को नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई के लिए ऑपरेटरों एवं संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के समक्ष भेजा गया है।

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संस्थान के अधिकारी ने कहा कि खाद्य व्यवसाय संचालकों के जरिये होने वाली इस तरह की किसी भी गतिविधि और भ्रामक दावों से जुड़े विज्ञापनों पर कड़ाई से निगाह रखी जा रही है। अधिकारी के अनुसार जांच किए गए खाद्य उत्पादों में स्वास्थ्य जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। इसमें सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक उत्पाद, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) उत्पाद,स्टेपल आदि और पहचाने गए दावों में विभिन्न स्वास्थ्य दावे से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। 
इसके अलावा न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद, रिफाइंड तेल, दाल, आटा, बाजरा उत्पाद, घी आदि भी इसमें हैं। 

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एफएसएसएआई अधिकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानकों (विज्ञापन और दावे) के प्रावधानों के अनुसार विनियम, 2018 जिसके तहत भ्रामक दावे या विज्ञापन हैं, निषिद्ध और एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा -53 के तहत दंडनीय अपराध हैं। अधिकारी के अनुसार पिछले छह महीनों के दौरान लगभग 170 ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है। 

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