नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यूपी में नोएडा की एक कोर्ट ने भाजपा के तेज तर्रार नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को धारा-144 के उल्लंघन का दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि संगीत सोम ने दादरी के बिसाहड़ा गांव में धारा-144 का उल्लंघन किया था।
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ग्रेटर नोएडा में बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की सूचना पर हिंसा भड़क गई थी। गांव के एक मंदिर से लाउड स्पीकर के जरिए से गोहत्या की सूचना भी प्रसारित की गई थी। इसके बाद एकत्र भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया था। इसी भीड़ ने पीट-पीटकर अखलाक की हत्या कर दी थी। उसके पुत्र दानिश को भीड़ ने अधमरा कर दिया था।
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इस हत्याकांड के बाद गांव में धारा-144 लागू कर दी गई। संगीत सोम उस समय भाजपा के सरधना विधायक थे। वे धारा-144 का उल्लंघन करके गांव में गए और माहौल खराब करने की कोशिश की। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 में केस दर्ज किया था। नोएडा अदालत में इसका ट्रायल 7 साल चला।
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