Wednesday, Mar 29, 2023
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राजस्थानः दलित परिवार का कराया जबरन धर्म परिवर्तन, मेम चंद से बनाया मो. अनस

  • Updated on 10/28/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश भर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाल ही में राजस्थान (Rajasthan) के अलवर (Alwar) में एक दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। जिसके बाद अब पीड़ित ने वापस अपने हिंदू धर्म में आने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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पीड़ित परिवार ने दोबारा से अपनाया हिंदू धर्म
दरअसल, अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना इलाके के भयाड़ी गांव निवासी एक दलित परिवार का धर्म परिवर्तन कराने के बाद परिवार को कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद जैसे तैसे परिवार अपनी जान बचाकर भाग निकले और अब दोबारा से सभी सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और प्रताड़ित करने वाले 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जनवरी 2018 में पीड़ित युवक का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। 

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हरियाणा में कराया धर्म परिवर्तन
इस मामले में भयाडी गांव निवासी मेम चंद उर्फ मोहम्मद अन्नस पुत्र काडू जाटव का कहना है कि उनके गांव में हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के इब्राहिम बास गांव के मेव समाज के लोगों की रिश्तेदारी थी। जिसके कारण उनका यहां आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान एक दिन सत्तार, तैयब और शहजाद सहित 15 अन्य लोग उसे हरियाणा ले गए और वहां मेम चंद का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। इतना ही नहीं मेम चंद ने बताया कि उन लोगों ने उसका खतना भी कराया और रहने के लिए एक जमीन भी उसे दी गई। वहीं जमात के समय जम्मू-कश्मीर ले जाकर मेम चंद को कहा गया कि अगर उसने कुछ भी किया तो उसे और उसके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। 

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पत्नी पर थी बुरी नजर
पीड़ित युवक का आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद वो लोग उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखने लगे। इतना ही नहीं वो लोग उसकी पत्नी पर जबरन संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। जिसके बाद पीड़ित परिवार जैसे-तैसे जम्मू-कश्मीर से भाग निकले। हालांकि पीड़ित ने मुस्लिम धर्म से वापस अपान हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एडवोकेट बनवारी लाल ने बताया कि अदालत ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

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