Friday, Sep 29, 2023
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एंटीलिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी अंतरिम जमानत 

  • Updated on 6/5/2023

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने एंटीलिया के बाहर लावारिस खड़े एक वाहन से विस्फोटक बरामद किये जाने तथा कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सोमवार को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने शर्मा की पत्नी की सर्जरी होने संबंधी दलीलों का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता को यह राहत दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ शर्मा को निचली अदालत की शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

पीठ ने कहा, “जिस कारण का हवाला दे अंतरिम जमानत की प्रार्थना की गई है, उस पर विचार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी के इलाज के लिए तीन सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर ऐसी शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिसे निचली उपयुक्त और उचित समझे।” अदालत ने कहा कि 26 जून, 2023 के लिए मामला सूचीबद्ध करें। उस दिन याचिकाकर्ता की ओर से चिकित्सकीय रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, जिसमें उसकी पत्नी के उपचार की स्थिति का जिक्र होगा।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जमानत का विरोध किया। इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दलील दी थी कि शर्मा हस्तक्षेप याचिका दाखिल किए बिना ही अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं। शर्मा के वकील ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था और कहा था कि याचिकाकर्ता की पत्नी की एक सर्जरी हुई है, जिसके बाद समस्याएं और बढ़ गई हैं। वकील ने दावा किया था कि हर गुजरते दिन के साथ शर्मा की पत्नी की हालत खराब हो रही है और शर्मा उनकी देखभाल के लिए सीमित अवधि के वास्ते जमानत का अनुरोध कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 18 मई को शर्मा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने जमानत देने से इनकार संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जिस तरह मामले की जांच की थी, उस पर उच्च न्यायालय ने नाराज़गी जताई थी। उसने उल्लेख किया था कि एनआईए की जांच उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर खड़ी एक एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के साथ शामिल सह-षड्यंत्रकारियों पर खामोश थी।

गौरतलब है कि 25 फरवरी, 2021 को अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक वाहन में विस्फोटक मिला था और उसका मालिक मनसुख हिरन पांच मार्च 2021 को ठाणे के नजदीक मृत पाया गया था। 

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