गर्भवती बहू की देखभाल के लिये सास को जमानत
पूर्वी दिल्ली 22 जून (नवोदय टाइम्स): द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोपाल सिंह चौहान की अदालत ने आम्र्स एक्ट के तहत गिरफ्तार एक महिला को अपनी बहू की देखभाल करने के लिए एक माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने आरोपी महिला को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर अंतरिम जमानत दी है।
अदालत ने कहा कि आरोपी महिला की बहू सात महीने की गर्भवती है और सास होने के नाते आरोपी महिला की बहू की इस स्थिति में देखभाल करना जिम्मेदारी है। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए आरोपी महिला की जमानत याचिका मंजूर कर ली । आरोपी महिला को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने आरोपी महिला को 27 जुलाई को जेल में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
Maidaan का धामकेदार टीजर रिलीज, फुटबाल कोच के रोल में दिखे Ajay Devgn
Bholaa के लिए अजय देवगन ने StarCast को दी इतनी मोटी रकम, तब्बू ने लिए...
सलमान खान के खिलाफ पत्रकार से मारपीट की शिकायत को Bombay HC ने किया...
Box Office पर बरकरार है Tu Jhoothi Main Makkaar की कमाई, 200 करोड़ के...
Bholaa Review: मास्टरपीस है अजय देवगन की 'Bholaa', तब्बू और दीपक...
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई आकांक्षा दुबे की मौत की वजह, समर...
Ponniyin Selvan 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सिंहासन के लिए फिर...
रामनवमी के शुभ अवसर पर लॉन्च हुआ Prabhas-Kriti की फिल्म 'आदिपुरुष'...
जिस क्षण नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरती भाषण...
डीडीसीडी के जैस्मीन शाह के मामले पर उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट में रखा...