Friday, Sep 22, 2023
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ऑटो में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर रोक, यूनिक नंबर लेना और पंजीकरण कराना अनिवार्य

  • Updated on 11/24/2022

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। ऑटो और ई-रिक्शा में तेज आवाज में फिल्मी गीत बजाना महंगा पड़ेगा। शिकायत मिलने पर चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यूनिक नंबर लेना तथा ई-रिक्शा का पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। ई-रिक्शा का निर्धारित रूट पर संचालन कराने की कवायद भी चल रही है। 

गाजियाबाद जनपद में यातायात व्यवस्था सुधारने व जहरखुरानी गिरोह पर शिकंजा कसने को कदम उठाए गए हैं। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामानंद कुशवाहा ने वीरवार को पुलिस लाइन सभागार में ऑटो और ई-रिक्शा चालक यूनियन के प्रतिनिधियों संग महत्वपूर्ण मीटिंग की। मीटिंग में विभिन्न बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए गए। 

एसपी (ट्रैफिक) कुशवाहा ने कहा कि इन सवारी वाहनों में तीव्र आवाज में संगीत न बजाया जाए। चूंकि इससे सवारियों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑटो पर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर अंकित किया जाए। ऑटो मालिक व चालक यातायात कार्यालय से रूट अथवा यूनिक नंबर अवश्य ले लें। 

ऑटो पर भी यूनिक नंबर अंकित जरूर कराएं। जनपद में ऑटो की संख्या को नियंत्रित करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके अंतर्गत जल्द रात्रि 12 से सुबह 7 बजे तक ऑटो संचालन के अलग रूट फाइनल कर दिए जाएंगे। 2 शिफ्ट में ऑटो चलने से यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। 

एसपी (ट्रैफिक) ने 15 दिसंबर तक सभी ई-रिक्शा का पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बगैर पंजीकरण के बड़ी तादात में ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। ई-रिक्शा चालकों को शीघ्र रूट आवंटित किए जाएंगे ताकि निर्धारित रूट पर इन वाहनों का आवागमन हो सके। 

इससे ई-रिक्शा का सुव्यस्थित संचालन तथा जहरखुरानी घटनाओं को रोकने में मदद मिल पाएगी। जिलेभर में 6 हजार 153 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। इस अवसर पर सभी यातायात निरीक्षकों के अलावा ऑटो यूनियन पुराना बस अड्डा, मोहन नगर, लोनी, आनंद विहार तथा ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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