नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। अदालत मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की खंडपीठ ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि आधी से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने कहा, 'मामले पर आधी से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है और कई गवाह पहले ही पेश किए जा चुके हैं। हम सुनवाई पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।‘‘
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गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से बंधे एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने पर छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मामले के सभी सात आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
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