नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मुंबई की एक सत्र अदालत ने ‘बुली बाई’ ऐप मामले में आरोपी श्वेता सिंह को शुक्रवार को कामानत देने से इनकार कर दिया। ‘बुली बाई’ ऐप ने कई मुस्लिम महिलाओं की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी ताकि उनकी बदनामी की जा सके और लोग उनकी ‘नीलामी’ में हिस्सा ले सकें।
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सिंह ने दूसरी बार कामानत के लिए अदालत का रुख किया था। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत उसकी कामानत अर्जी को खारिज कर चुकी है।सिंह की कामानत अर्काी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस जे घरत ने खारिज किया है। हालांकि विस्तृत आदेश अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
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