Monday, Oct 02, 2023
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ऋण धोखाधड़ी मामला: CBI ने YSR कांग्रेस सांसद रामकृष्ण राजू के खिलाफ दर्ज की FIR

  • Updated on 10/9/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) के सांसद रामकृष्ण राजू (Ramakrishna Raju) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस मामले के संबंध में 10 जगहों पर छापेमारी कर रही है। राजू नरसापुरम लोकसभा सीट से सांसद हैं।

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कर्ज डिफाल्टर मामले में सांसद राजू नामजद
सीबीआई ने सांसद राजू को 826 करोड़ रुपए कर्ज डिफाल्टर मामले में नामजद किया है, दरअसल, ऋण इंड बाराथ थर्मल पॉवर लिमिटेड ने लिया था। इस कंपनी के निदेशक खुद राजू और उनकी पत्नी कनुमुरु रमादेवी हैं। ऐसे में जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी समेत 9 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
इस घोटाले में एक नाम सिकदराबाद स्थित कंपनी और उसके प्रबंधनिदेशक का भी शामिल है। बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड विधान की धाराओं सहित भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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सीबीआई प्रवक्ता ने कही ये बात
नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के उपरांत एजेंसी ने हैदराबाद, मुंबई और आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 11 जगहों पर छापेमारी की। इस धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई प्रवक्ता आरके गौड़ का कहना है कि, 'शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपितों ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुआई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ धोखाधड़ी की। बैंक के कोष का डाइवर्जन किया।'

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