Sunday, Jun 04, 2023
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cbi investigation in unnao rape case sohsnt

उन्नाव रेप कांड में CBI ने एक IAS और दो IPS के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को लिखा पत्र

  • Updated on 9/8/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उन्नाव रेप केस (Unnao rape case) में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक आईएएस (IAS) और दो आईपीएस (IPS) अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। ये तीनों अधिकारी घटना के दौरान जिले में कार्यरत रहे हैं। 

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उम्रकैद की सजा हो चुकी है सेंगर को
दरअसल, इस मामले में उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई सहित अन्य आरोपियों को सीबीआई पहले ही अपराधी ठहरा चुकी है। इस मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा भी हो चुकी है। जिसके बाद सेंगर की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी।

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तीन अफसरों की भूमिका संदिग्ध
वहीं दूसरी ओर मामले की लगातार जांच कर रही सीबीआई को तीन अफसरों की भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद टीम ने शासन को उनके खिलाफ कर्रावाई के लिए पत्र भेजा है। इससे पहले माखी कोतवली के तत्कालीन थानाध्यक्ष इस मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। 

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ये था पूरा मामला
मालूम हो कि उन्नाव में कुलदीम सेंगर और उसके साथियों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था, जिसके बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद सेंगर की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई।

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पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी हुई सजा
इसके अलावा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सेंगर समेत सात अन्य को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। 

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