नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया । शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा तैयार आरोप पत्र पौड़ी जिले के कोटद्वार की न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में दाखिल कर दिया गया ।
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उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों-पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी, 354 (क) तथा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं । रावत ने कहा कि 500 पृष्ठों के आरोप पत्र में एसआइटी ने 97 लोगों को अपना गवाह बनाया हैं जिनके बयानों के आधार पर अंकिता के गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाई जा सकेगी ।
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दूसरी ओर, आरोपियों के नार्को और पॉलिग्राफिक टेस्ट की अनुमति को लेकर कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत जल्द अपना फैसला सुनाएगी । इससे पहले, राज्य पुलिस के प्रवक्ता और अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून-व्यवस्था) वी मुरूगेशन ने भी कहा था कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनमें अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा, घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एफएसएल परीक्षण के लिए भेजकर प्राप्त की गयी रिपोर्ट भी शामिल है ।
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ऋषिकेश के निकट पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर क्षेत्र में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की सितंबर में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर चीला नहर में कथित तौर पर धक्का देकर हत्या कर दी थी।
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पूछताछ में सामने आया कि कथित तौर पर किसी वीआईपी को 'एक्सट्रा सर्विस' देने से मना करने पर अंकिता की हत्या की गयी। हत्या से उपजे जनाक्रोश के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया।
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