Friday, Mar 24, 2023
-->
crew-members-will-take-off-if-they-refuse-to-wear-masks-in-the-plane

विमान में मास्क पहनने से किया इनकार को तो उतार देंगे क्रू के सदस्य

  • Updated on 6/8/2022

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइन्स को जारी किया निर्देश
- निर्देश में कहा गया है अगर यात्री मास्क पहनने से करे इनकार चो उसे उतार दे नीचे

नई दिल्ली, 8 जून (नवोदय टाइम्स):



डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने भारत में सेवा देना वाली सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे विमान में बिना मास्क के सफर के लिए आने वालों को प्रवेश न दें। साथ ही विमान के अंदर सफर के दौरान अगर यात्री मास्क पहनने से इनकार करे और चेतावनी देने पर भी बात न माने तो वैसे यात्रियों को तत्काल नीचे उतार दें। साथ ही उसके खिलाफ नियम संगत कार्रवाई भी करें।

डीजीसीए की ओर से बुधवार को जारी एक सर्कुलर सभी एयरलाइन कंपनियों के साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर, सुरक्षा देने वाली एजेंसी और पुलिस को भी पत्र दिया है। इसमें इस नियम को लागू करने के लिए सभी एजेंसियों से एयरलाइन कंपनियों के सद्स्यों को हर संभव मदद देने के साथ ही स्थानीय नियमानुसार उस पर जुर्माना भी लगाने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्री ने उड़ान के दौरान सही प्रकार से मास्क पहना हुआ है। वैसे निर्देश में विशेष परिस्थिति में यात्री द्वारा चेहरे से मास्क हटाये जाने के प्रावधान है। पर इसके लिए पहले विमान के क्रू के सदस्यों को सूचना देनी होगी।
यहीं नहीं यदि यात्री के पास न हो या खराब हो गई हो तो क्रू के सदस्यों को यात्री को मास्क उपलब्ध करानी होगी। गौरतलब हो कि यह सर्कुलर 3 जून के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आया है। आदेश में कहा गया था कि डीजीसीए को ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटरों व उनसे जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी करना चाहिए। कोविड के दौरान निर्धारित सामान्य मानक जैसे मास्क लगाना और संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए स्वच्छता मानदंडों का खुले रूप से उल्लंघन करता है, ऐसे पर जुर्माना लगाने के साथ ही कार्रवाई भी करनी चाहिए। यही नहीं न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर कोई यात्री लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उसे नो फ्लाई सूची में डाला जाना चाहिए।

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.