Sunday, Oct 01, 2023
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crime branch inspector accused of rape: nhrc notice to haryana chief secretary, dgp

अपराध शाखा के निरीक्षक पर दुष्कर्म के आरोप : हरियाणा के मुख्य सचिव, डीजीपी को NHRC का नोटिस

  • Updated on 11/22/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को कहा कि उसने अपराध शाखा के एक निरीक्षक द्वारा पलवल में एक महिला के जेल में बंद पति की मदद के नाम पर कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किए जाने की खबरों पर हरियाणा सरकार को और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किये हैं। एनएचआरसी ने अपने बयान में कहा कि यदि खबर सही है तो यह लोक सेवक द्वारा पीड़िता के मानवाधिकार उल्लंघनों के समान है।

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उसने कहा, ‘‘एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वत: संज्ञान लिया है कि पलवल, हरियाणा में अपराध शाखा के एक निरीक्षक ने एक महिला के जेल में बंद पति की मदद करने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया।'' आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की हैं।

बयान के अनुसार, मुख्य सचिव से इस सूचना की आशा है कि क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में तैयार किए गए दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं, और क्या पुलिस बल समेत सार्वजनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति बनाकर इसके तहत नियम बनाये गये हैं ?

उसने कहा कि रिपोर्ट में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में इस तरह की शिकायतों के संबंध में पिछले एक साल का ब्योरा होना चाहिए। बयान के अनुसार, ‘‘पुलिस महानिदेशक को विशाखा मामले में तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं होने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जांच शुरू करने की असमर्थता के लिए हरियाणा पुलिस की संस्थागत प्रणाली की नाकामी के कारणों के संबंध में रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसमें कार्रवाई रिपोर्ट भी शामिल हो।''

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आयोग के अनुसार, रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की अद्यतन स्थिति पर जानकारी शामिल होनी चाहिए जिसमें विभिन्न दंडनीय कानूनों के तहत लागू प्रावधानों का उल्लेख हो। साथ ही यह भी बताया जाए कि क्या गिरफ्तारी की गई है, यदि नहीं, तो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। 

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