नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज पुणे की एक कोर्ट को बताया कि गौरी लंकेश हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तार 3 लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। सीबीआई ने इससे पूर्व कहा था कि 2 मामलों के आरोपियों के बीच कोई संबंध है। पुणे की कोर्ट ने दाभोलकर की हत्या के कथित शूटरों में से एक सचिन अंदुरे की पुलिस हिरासत आज 1 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी।
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सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि वह अंदुरे और दूसरे कथित शूटर शरद कलास्कर से पूछताछ करना चाहती है। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इस महीने की शुरुआत में विस्फोटक बरामदगी केस में कलास्कर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के वकील विजय कुमार धाकने ने कहा कि कलास्कर 3 सितंबर तक एटीएस की हिरासत में है और सीबीआई अंदुरे को एटीएस कार्यालय लाना चाहती है, जहां दोनों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है।
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अभियोजक पक्ष ने कहा कि गौरी लंकेश हत्या मामले में 3 आरोपियों अमोल काले, अमित देगवेकर और राजेश बांगरा को शुक्रवार को दाभोलकर हत्या मामले में पुणे की कोर्ट में पेश किया जाएगा। धाकने ने कहा, 'सीबीआई की एक टीम बेंगलुरू में है और दाभोलकर मामले में (कर्नाटक पुलिस से) उनकी हिरासत लेने के लिए कोर्ट प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।'
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इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया था कि लंकेश मामले में एक आरोपी ने अंदुरे को 1 देसी पिस्तौल, 3 गोलियां और 1 मैगजीन सौंपी थी। एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि लंकेश हत्या मामले में इस पिस्तौल का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। इस बीच, बचाव पक्ष के वकील ने अंदुरे की हिरासत को बढ़ाए जाने का विरोध किया और दलील दी कि सीबीआई ने दाभोलकर मामले में कोई प्रगति नहीं की है और अगर वह अंदुरे को लाना चाहती है और उसका कलास्कर से सामना कराना चाहती है तो ऐसा पहले किया जाना चाहिए था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएनए सैयद हालांकि एजेंसी की गुजारिश से सहमत हुए और अंदुरे की हिरासत को बढ़ा दिया। मुंबई की एक कोर्ट ने कल दाभोलकर मामले में शरद कलास्कर की हिरासत को बढ़ाए जाने के आग्रह संबंधी सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि 20 अगस्त,2013 को पुणे में मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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