नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह 2013 में डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हुई हत्या के मामले में जांच की स्थिति के संदर्भ में 30 जनवरी तक उसे अवगत कराये। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की खंडपीठ दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत से जांच की निगरानी जारी रखने का अनुरोध किया गया था।
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कार्यकर्ता केतन तिरोडकर और फिर मुक्ता दाभोलकर की एक याचिका के बाद 2014 में उच्च न्यायालय ने जांच को पुणे पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। तब से उच्च न्यायालय मामले की जांच की प्रगति की निगरानी कर रहा है। नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर के दौरान पुणे के ओंकारेश्वर पुल पर दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक भी थे।
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हमलावर कथित तौर पर कट्टरपंथी हिंदू संगठन सनातन संस्था से जुड़े थे। सीबीआई अब तक पांच लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है। एजेंसी ने पहले कहा था कि उसकी जांच जारी है, क्योंकि हत्या के मुख्य साजिशकर्ता फरार हैं। पीठ ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी तय की है।
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