सास को जला कर मारने के आरोप से बहू बरी आरोप साबित करने में नाकाम रहा अभियोजन पक्ष नई दिल्ली, टीम डिजिटल। कडक़डड़ूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह की अदालत ने सास को जला कर मारने का प्रयास करने के एक मामले में बहू को बरी कर दिया। आदालत ने पाया कि सास के अदालत में दिये गए बयान पुलिस एफआईआर के बयानों से बिलकुल अलग थे। कपड़ों की जांच से उन पर तेल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ डाले जाने के भी कोई सबूत नहीं मिले थे। इन तथ्यों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में नाकाम रहा है। ये था मामला 25 अप्रैल 2013 को पूर्वी जिला के मंडावली इलाके के कृष्णपुरी गली नंबर-एक में बुजुर्ग नजमा के कपड़ों में आग लग गई थी, जिससे उनका बायां हाथ जल गया था। पुलिस एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बड़ी बहू शबाना ने उन पर ज्वलनशील तरल डाल कर आग लगाई थी।
आरोप लगाया था कि शबाना मकान का तीसरा माला अपने नाम करवाने के लिए उन पर दबाव बना रही थी। पुलिस ने नजमा के जले हुए कपड़ों को जब्त कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में कपड़ों पर किसी तरह का ज्वलनशल पदार्थ नहीं पाया गया था।
मामले में आरोपी शबाना ने अदालत में कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित सास नजमा ने अदालत के समक्ष बयान दिया था कि मकान के तीसरे माले पर नमाज के लिये वजू करते समय उन्हें आग लगी महसूस हुई थी, जिस पर उन्होंने शोर मचाया था। उस वक्त वह और बड़ी बहू शबाना ही वहां पर थे।
शोर सुन कर उनकी छोटी बहू और कुछ पड़ोसियों ने आकर आग बुझाई थी और वही उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। नजमा ने अदालत में बयान दिया था कि उन्हें नहीं मालूम आग कैसे लगी। नजमा के बयानों व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सभी पक्ष और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने शबाना को आरोपों से बरी कर दिया।
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