Saturday, Sep 30, 2023
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दिल्ली में होटल व्यवसाय करने वालों को दिल्ली पुलिस ने दी राहत

  • Updated on 10/15/2021


- दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट बिना नगर निगम के लाइसेंस के ही रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यू करेगी
- लाइसेंस जारी किए जाने के 60 दिनों के अंदर व्यवसायी को अन्य लाइसेंस एकिकृत पोर्टल पर अपलोड करना होगा
- होटल व्यवसाय को बढावा देने और व्यवसायियों के सहयोग के लिए दिल्ली पुलिस ने किया नियमें में संशोधन

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।

दिल्ली पुलिस कमिश्न राकेश अस्थाना द्वारा जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में लगातार बदलाव किए रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में व्यवसाय को बढावा देने और व्यवसायियों के सहयोग के लिए भी काम हो रहे हैं। इसी के तहत कमिश्नर द्वारा होटल संचालन के लिए पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस के नियमों में संशोधन कर उसे सरल बना दिया गया है। अब व्यवसायी दिल्ली पुलिस के लाइसेंस यूनिट से होटल (भोजनालय व गेस्ट हाउस) संचालन का लाइसेंस या पुराने लाइसेंस को रिन्यू बिना नगर निगम व अन्य निकायों की ओर से जारी लाइसेंस के बिना भी प्राप्त कर सकते हैं।
जबकि पहले नगर निगम द्वारा जीरी वैध व्यापार लाइसेंस के बिना दिल्ली पुलिस नया लाइसेंस या रिन्यू नहीं करती थी। यह लाइसेंस नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद या दिल्ली छावनी की ओर से इलाके के अनुसार जारी किया जाता है। इस संशोधन के अनुसार आवेदन करने वाले को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी किए जाने की तिथि के 60 दिनों के अंदर एकिकृत पोर्टल पर दिल्ली में खाने व रहने के लिए अन्य निकायों की ओर से जारी लाइसेंस को अपलोड और विभाग के आधिकारिक ईमेल पर मेल करना होगा। इसके अलावा आवेदन करने वाले को दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य व्यवसाय से जुड़े अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस व दस्तावेज भी अपलोड और मेल करने होंगे। इसके साथ ही विभागों को भी एकिकृत पोर्टल पर लाइसेंस अपलोड करने हैं।

अब एक साल के लिए नहीं तीन साल की अवधि के लिए जारी होंगे लाइसेंस
यही नहीं दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट द्वारा जारी लाइसेंस की वैधता अब एक साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए होंगी। जो वित्ती वर्ष 2021-22 से आरंभ कर दिया गया है। जबकि पहले यह एक साल के लिए ही जारी किए जाते थे। व्यवसायियों को हर साल इसे रिन्यू करनी पड़ती थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह संशोधन पहले से ही महामारी के कारण मंदी की परेशानी झेल रहे व्यवसायियों के लिए राहत देने जैसा है। इससे इस व्यवसाय को बढावा मिलने के साथ ही लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उन्होने कहा कि हमारा उद्देश कानून के दायरे में रहकर व्यवसायियों लाइसेंसिंग के पेचीदा प्रक्रिया से राहत प्रदान करना है।

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