दिल्ली पुलिस ने साइबर कैफे मालिकों को जारी किये दिशा निर्देश साइबर कैफे आने वालों के पुख्ता पहचान दस्तावेज करें संरक्षित
नई दिल्ली 24 सितंबर (नवोदय टाइम्स): राजधानी मेंं आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने साइबर कैफे मालिकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि साइबर कैफे में आने वाले लोगों की पहचान से संबंधित जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनपुट मिल रहे हैं कि असामाजिक तत्व और आतंकी साइबर कैफे का इस्तेमाल कर अफवाह फैला कर लोगों में दहशत फैलाने के साथ ही साइबर कैफे का इस्तेमाल सरकारी संस्थानों की सुरक्षा को खतरे में डालने, आतंकी गतिविधियों में मदद करने के लिए कर रहे हैं।
कैफे में आने वालों के बारे में पता होनी चाहिए ये बातें उन्होंने कहा कि रजिस्टर में आने वाले द्वारा उसका लिखित नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान प्रमाण दर्ज होना चाहिए। आने वालों का पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र , ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो आईडी लिया जाना अनिवार्य है। सर्वर डाटा छह महीने तक सरंक्षित रखना जरूरी
साइबर कैफे मालिकों को निर्देश दिया गया है कि सर्वर लॉग की गतिविधि छह महीने तक सरंक्षित रखें आदेश में कहा गया है कि साइबर कैफे में आने वालों की तस्वीरें खींची जाएं और उसका रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाए। साइबर कैफे आने वालों के पहचान दस्तावेजों की प्रतियों को स्कैन करें। जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या वारदात होने पर साइबर आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान कर उनकी धरपकड़ की जा सके।
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