Saturday, Mar 25, 2023
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9 अभियुक्तों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही

  • Updated on 3/18/2023

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने 9 अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा एवं जिला बदर की कार्यवाही है। सभी को छह माह तक जिले की सीमा से बाहर रहने को आदेशित किया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर यह कार्यवाही की गई है जिनका समाज के लोगों में भय व्याप्त है। यह ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ कोई आमजन एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।


पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एडिशन सीपी दिनेश कुमार पी. की कोर्ट ने 9 अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा एवं जिला बदर की कार्यवाही की है। महिला संबंधी अपराधों में लिप्त, हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, डकैती, चोरी और पशु क्रूरता करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1970 के तहत यह कार्यवाही की गई है। जिला बदर किए गए सभी आरोपियों को छह माह के लिए जिले की सीमा में न घुसने के लिए आदेशित किया गया है।

जिन अभियुक्तों के खिलाफ यह कार्यवाही हुई है उनमें लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र के राहुल गार्डन में रहने वाले गौरव मिश्रा, अर्थला साहिबाबाद निवासी शरीफ, हिंडन विहार नंदग्राम निवासी शहनवाज, ग्राम त्यौड़ी भोजपुर निवासी नाजिम, अहमद नगर लोनी निवासी शाहिद, डीएलएफ लोनी निवासी विष्णु और इंद्रगढ़ी मसूरी निवासी इस्लामुद्दीन, मोहम्मद यामीन सैफी व फजल मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से अब तक 70 अभियुक्तों को जिला बदर किया जा चुका है। जबकि 30 अभियुक्तों को थाने पर हाजिर देने के लिए आदेशित किया गया है। 
 

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