Monday, Oct 02, 2023
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ganesh archay filed fir accuses junior choreographer of forcibly showing porn

गणेश आर्चय पर FIR दर्ज, जूनियर कॉरियोग्राफर को जबरन पॉर्न दिखाने का लगा आरोप

  • Updated on 2/5/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड (Bollywood) के जाने माने कॉरियोग्राफर गणेश आचार्य (Ganesh Acharya) के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोप में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। आचार्य पर एक महिला ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है। अंबोली थाने में दर्ज प्राथमिकी में दो महिलाओं-जयश्री केलकर और प्रीति लैड का भी नाम है जिन पर आरोप है कि उन्होंने 26 जनवरी को शिकायतकर्ता महिला को पीटा था।

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शिकायतकर्ता महिला सहायक कॉरियोग्राफर है
अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आचार्य ने गत सप्ताह आरोपों से इनकार किया था। शिकायतकर्ता महिला सहायक कॉरियोग्राफर है। कुछ दिन पहले उसने महिला आयोग से संपर्क किया था और आचार्य पर यौन उत्पीडन का आरोप लगाया था। आयोग ने अंबोली पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी थी। महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि आचार्य, केलकर और लैड ने 26 जनवरी को अंधेरी क्षेत्र में आयोजित इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कॉरियोग्राफर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उसके साथ मारपीट की थी।

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अश्लील वीडियो देखने के लिए भी विवश करते थे
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2009-10 के दौरान जब वह आचार्य से मिलने उनके कार्यालय जाती थी तो वह अन्य चीजों के साथ उसे अश्लील वीडियो देखने के लिए भी विवश करते थे। महिला ने दावा किया कि आचार्य ने अन्य महिलाओं का भी उत्पीडऩ किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आचार्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे कि उसे (शिकायतकर्ता) बॉलीवुड में काम न मिले।

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शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे
आचार्य ने गत सप्ताह एक संवाददाता सम्मेलन कर आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) मनोज शर्मा ने कहा, 'हमने गणेश आचार्य और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है तथा जांच जारी है।'

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आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
अंबोली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सोमेश्वर ने कहा कि भादंसं की धाराओं-354 ए (यौन उत्पीडन), 354 सी (महिला की तस्वीर लेने, देखने), 354 डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।      

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