नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक पर 28 मई को हैदराबाद में हुए गैंग रेप की पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि BJP विधायक एम रघुनंदन राव के खिलाफ वकील करम कोमिरेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
एक स्थानीय पुलिस अधिकारी पी नरेश कुमार ने कोमिरेड्डी की शिकायत का हवाला दिया और कहा कि राव ने भाजपा के राज्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें और वीडियो जारी किए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो-वीडियो जारी करना दिखाता है कि विधायक पीड़िता के न्याय में हस्तक्षेप और चरित्र हनन कर रहे हैं। इससे नाबालिग पीड़िता को बहुत परेशानी हो सकती है।
कोमिरेड्डी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मीडिया के सामने बीजेपी विधायक राव के खुलासे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के खिलाफ थे। ये मीडिया के किसी भी रूप में बच्चे की पहचान के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है।
POCSO की धारा 23 एक्ट, 2012 के अनुसार, किसी भी तरह के मीडिया में बच्चे की कोई भी जानकारी/फोटो प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।
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