नई दिल्ली/टीम डिजिटल। द्वारका जिले में बढ़ रही स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस डीसीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के अनुसार 72 घंटे के अंदर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश की गिरफ्तारी नहीं होने पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। डीसीपी शंकर चौधरी ने अपने निर्देश में कहा कि यह 21 मई से लागू किया गया है। इसमें कहा गया कि झपटमारी की घटना पर रोक लगाने के लिए द्वारका जिला पुलिस की ओर से घापिक्स अभियान चलाया जा रहा है। इसे अभी तक कुछ थाने तक ही सीमित रखा गया था लेकिन अब इसे पूरे जिले में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर मामला सुलझाने के साथ ही सामान की बरामदगी भी होनी चाहिए। यदि मामला एक सप्ताह तक भी नहीं सुलझा तो संबंधित टीम, बीट स्टाफ, एसएचओ, ला एंड आर्डर इंस्पेक्टर आदि को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उनपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। घापिक्स अभियान के दौरान पुलिसकर्मी इलाके में गश्त करते हैं। नए निर्देश के मुताबिक रात 12 बजे से सुबह के चार बजे तक इंस्पेक्टर ला एंड आर्डर, सुबह छह बजे से आठ बजे तक इंस्पेक्टर इंवेस्टिगेशन, शाम चार से रात के आठ बजे तक एसीपी और इंस्पेक्टर ला एंड आर्डर और रात आठ बजे से 12 बजे तक एसएचओ को सुपरवाइजर ऑफिसर बनाया गया है। इस दौरान इनकी नजर इलाके में होनी चाहिए और अगर स्नैचिंग की वारदात को इस दौरान अंजाम दिया जाता है तो संबंधित सुपरवाइजर ऑफिसर का साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिया जाएगा।
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