Sunday, Jun 04, 2023
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जामा मस्जिद प्रदर्शन- पहले से तीन दंगों में आरोपी 72 वर्षीय शख्स हुआ गिरफ्तार 

  • Updated on 6/15/2022

आरोपी पर पहले से 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें तीन मामले दंगा फैलाने से संबंधित 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।

 दिल्ली पुलिस की भाजपा के पूर्व पदाधिकारियों की पैगंबर मोहम्मद के लिए विवादित टिप्पणी के खिलाफ हाल में बिना इजाजत के जामा मस्जिद इलाके में प्रदर्शन में भूमिका निभाने वालों की पहचान और गिरफ्तारी जारी है। पुलिस ने इस प्रदर्शन में लोगों भडक़ा कर सांप्रदायिक सौहाद्र्र बिगाडऩे के आरोपी में एक 72 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें तीन मामले दंगा फैलाने से संबंधित है। 

इधर पुलिस ने शनिवार रात को प्रदर्शन के सिलसिले में दो और गिरफ्तारी की थी जिसमें जामा मस्जिद निवासी मोहम्मद नदीम जै़द (45) और तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले मोहम्मद फहीम खान (37) शामिल है। जै़द रेहड़ी लगाता है जबकि खान बिजली का काम करता है।  मध्य दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्वेता चौहान ने बताया कि बुधवार को गिरफ्तार किए गए इस 72 वर्षीय आरोपी की पहचान अनवरूद्दीन के तौर पर हुई है, जो जामा मस्जिद के मटिया महल इलाके में रहता है। अनवरुद्दीन की इलाके में मोटर की दुकान है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि व्हाट््सऐप ग्रुप के जरिए लोगों को जुटाया गया था। जामा मस्जिद के बाहर 10 जून को अचानक से प्रदर्शन होने लगा और सैडक़ों लोग भाजपा से अब निलंबित कर दी गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी मस्जिद की सीढिय़ों पर जमा हो गए और उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर शर्मा और नवीन कुमार ङ्क्षजदल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ङ्क्षजदल दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख थे। 10 जून को जामा मस्जिद क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन को लेकर जामा मस्जिद थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। क्षेत्र में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 153ए भी (प्राथमिकी में) भी जोड़ी गई है। इस मामले की जांच करते हुए आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जा रही है।  
 

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