Saturday, Sep 30, 2023
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कठुआ कांड के 3 गवाह SIT से परेशान, SC ने कहा- हाई कोर्ट में करें अपील

  • Updated on 7/2/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ बलात्कार एवं हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले 3 गवाहों से आज कहा कि वे शिकायतों को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील करें। तीन गवाहों -- साहिल शर्मा, सचिन शर्मा और नीरज शर्मा ने एसआईटी पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था और उसकी स्वतंत्र जांच की मांग की थी। तीनों कठुआ कांड के मुख्य आरोपियों में एक के सहपाठी हैं। 

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गवाहों के आरोपों की जांच का आदेश देने से मना कर दिया। गवाहों ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने के दौरान जोर जबर्दस्ती किए जाने का आरोप लगाया है। पीठ ने उन्हें अपनी शिकायतों के साथ हाई कोर्ट जाने की छूट देते हुए उनकी याचिका का निबटारा किया। 

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कोर्ट एक घुमंतू अल्पसंख्यक समुदाय की 8 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले की सुनवाई कर रहा था। जम्मू क्षेत्र में कठुआ के एक गांव में 10 जनवरी को यह लड़की अपने घर के समीप से गायब हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसका शव मिला था, तो हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और वकील सुहैब आलम ने पीठ को बताया कि गवाहों का दोबारा परीक्षण हो गया है और उनके बयान फिर से रिकार्ड किए गए हैं। 

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शीर्ष अदालत ने तीनों गवाहों को पुलिस की आगे की पूछताछ में अपने रिश्तेदारों के साथ जाने की इजाजत दी थी। पीठ ने पुलिस ने कहा कि इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गवाहों की पूछताछ की वीडियोग्राफी कराने से इनकार कर दिया था। आरोपी विशाल जंगोत्रा के इन 3 कॉलेज मित्रों पर जांच को गुमराह करने आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस कांड की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट देने को आदेश दिया था। 

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जम्मू के ये तीनों छात्र यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं और वे विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस तथ्य के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया कि जंगोत्रा 7 जनवरी से 10  फरवरी के दौरान मुजफ्फरनगर में था। उस दौरान उसने उनके साथ परीक्षा दी और प्रैक्टिल पेपर भी दिए। उन्होंने अपनी अर्जी में दावा किया कि 19-31 मार्च के दौरान पुलिस ने उनका शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न किया। 

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