नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कठुआ बलात्कार और हत्या कांड में खुद के किशोर बताने का दावा करने वाले एक आरोपी की उम्र को लेकर मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी किशोर नहीं है और उसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा है।
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विशेष सरकारी वकील जेके चोपड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह मेडिकल रिपोर्ट आज पठानकोट की जिला एवं सत्र कोर्ट को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट पर आखिरी दलील कल पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
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बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद केस की सुनवाई फिर से शुरू हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजविंदर सिंह ने क्राइम ब्रांच को परवेश कुमार उर्फ मन्नू की हड्डियों की जांच कराने को कहा था, ताकि उसकी असली उम्र का मालूम चल सके। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जनवरी को 8 साल की एक मासूम बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 8 आरोपियों में वह भी शामिल है।
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यह पूछे जाने पर कि आरोपी की आयु के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है, वकील चोपड़ा ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल राय के मुताबिक उसकी आयु 20 साल से ज्यादा है। दरअसल, जून के पहले हफ्ते में बचाव पक्ष के वकील ने एक अर्जी देकर आरोपी के मैट्रिक सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए उसके साथ नाबालिग जैसा सलूक किए जाने की गुजारिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने उसकी हड्डियों की जांच कर उसकी असली उम्र का पता लगाने का आदेश दिया था।
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क्राइम ब्रांच ने रेडियोलॉजी विभाग समेत विभिन्न विभागों से मेडिकलकर्मियों की एक टीम गठित की थी और आरोपी की 22 और 23 जून को जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुमार समेत 7 आरोपी पठानकोर्ट की अदालत में केस का सामना कर रहे हैं। वहीं 8वां आरोपी कठुआ जिले में किशोर अदालत में केस का सामना कर रहा है।
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इस बीच, बचाव पक्ष के वकील ने जिला एवं सत्र कोर्ट में एक अलग याचिका देकर दावा किया कि कुमार को क्राइम ब्रांच ने 23 जून को कथित तौर पर प्रताड़ित किया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है। अर्जी में कहा गया है कि क्राइम ब्रांच कुमार पर मामले में सरकारी गवाह बनने का दबाव डाल रही है। वहीं , पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है।
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