30 बच्चियों से दुष्कर्म व हत्या करने वाले सीरियल किलर को ताउम्र कैद
6 वर्ष की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या में सुनाई गई सजा
अदालत ने बच्ची के परिजनों को 15 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश
नई दिल्ली पंकज वशिष्ठ: रोहिणी कोर्ट स्थित सहायक सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने वीरवार को कुख्यात सीरियल किलर रविंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही डीएलएसए को बच्ची के परिजनों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।
अदालत ने बच्ची के दुष्कर्म व हत्या के मामले में रविंद्र को छह मई को दोषी करार दिया था। उसने करीब 30 बच्चों से हत्या व दुष्कर्म की बात स्वीकार की थी। अदालत ने कहा कि दोषी ने नृशंसता पूर्वक बलात्कार और हत्या की है। यह कृत्य इतना वीभत्स और अमानवीय था कि दोषी अदालत से किसी भी तरह की दया या सहानुभूति के लायक नहीं है।
रविंदर नामक शख्स को छह मई को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों और भारतीय दंड संहिता की धारा 376, और 302 के तहत दोषी करार दिया गया। अदालत ने कहा, अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन दोषी का कृत्य इतना वीभत्स और अमानवीय था कि वह अदालत से किसी भी तरह की दया या सहानुभूति के लायक नहीं है।
दोषी ने नृशंसता पूर्वक बलात्कार और हत्या की। न्यायाधीश ने सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मौका ए वारदात पर संघर्ष के बहुत सारे सबूत मिले थे, जिससे पता चलता है कि पीडि़ता ने रविंदर का विरोध किया था।
आरोप है कि दोषी रविंद्र ने 2008 से 2015 के बीच करीब 30 बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। वह बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उनकी हत्या कर देता था। लेकिन आरोपी के खिला केवल तीन मामलों में ही ट्रायल हो सका है। आरोपी को नशे व पोर्न देखने की लत थी वह दिन में मजदूरी करता था व रात में नशा कर पोर्न देखने के बाद अपने शिकार की तलाश में निकलता था पुलिस ने खुलासा किया कि एक बार शिकार ना मिलने पर वह किसी मासूम की तलाश में पूरी रात में 40 किलोमीटर चला था।
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