नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत की आंखों में धूल झोंककर ब्रिटेन भाग गए 9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या की लंदन में भी मुसीबत शुरू हो गई है। यूके हाईकोर्ट ने माल्या को बड़ा झटका देते हुए 13 भारतीय बैंकों के संघ की याचिका पर उसकी लंदन स्थित संपत्तियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति दे दी है।
यूके हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूके के प्रवर्तन अधिकारी 62 वर्षीय माल्या की लंदन के निकट स्थित हर्टफोर्डशायर स्थिति संपत्ति की तलाशी ले सकेंगे। यूके हाईकोर्ट ने अधिकारियों और उनके एजेंट्स को टेविन, वेलविन में लैडीवॉक और ब्राम्बले लॉज में भी तलाशी लेने की अनुमति दी है। वर्तमान में माल्या यहीं रहते हैं। गौरतलब है कि माल्या पर बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके साथ ही माल्या अपने को भारत को सौंपे जाने का विरोध कर रहे हैं। इस आदेश का मतलब सिर्फ इन जगहों की तलाशी लेना ही नहीं है बल्कि बैंकों को एक विकल्प मिल गया है कि वह 1.145 बिलियन पाउंड की राशि की वसूली करने के लिए इस आदेश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जज बायरन द्वारा 26 जून को लिखे गए आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी और उनके तहत काम करने वाले एजेंट लैडीवॉक और ब्रेमबले लॉज, क्वीन हू लेन, टेविन, वेलविन में प्रवेश कर सकते हैं और वहां तलाशी ले सकते हैं और माल्या से संबंधित चीजों को जब्त कर सकते हैं। आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी जरूरत पडऩे पर इन जगहों पर घुसने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं। वहीं मामले की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक, हाईकोर्ट की क्वीन बेंच डिवीजन के आदेश से प्रवेश की अनुमति मिल गई है, जबकि बैंक अपने सामने मौजूद बल प्रयोग के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कहा है कि विजय माल्या की संपत्ति को लेकर ब्रिटेन की एक अदालत के फैसले के मद्देनजर वह इनका पुनर्मूल्यांकन करेगा। बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने माल्या की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया था, अब नया मूल्यांकन करेंगे और हमारे कर्ज की वसूली के लिए इनको बेचेंगे।
बेंगलुरू पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में वीरवार को कहा कि उसने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। किंतु फेरा उल्लंघन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में पुलिस इनमें से कोई संपत्ति कुर्क नहीं कर पाई है।
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