नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह यौन उत्पीड़न मामले की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने में असफल रहने पर आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की जमकर खिंचाई की। इसके साथ ही सवाल किया कि जांच टीम का हिस्सा रहे पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के एक अधिकारी का ट्रांसफर क्यों किया गया।
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चीफ जस्टिस मुकेश आर. शाह और जस्टिस रवि रंजन की खंडपीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 27 अगस्त को केस में अगली सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल करे और उसे कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे में पेश करे।
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कोर्ट ने 6 अगस्त के अपने पूर्ववर्ती आदेश में सीबीआई के एसपी को निर्देश दिया था कि वह एक अधिवक्ता के जरिए इस कोर्ट के समाने पेश हों और जांच की प्रगति के संबंध में एक रिपोर्ट दायर करें। सीबीआई मुख्यालय की ओर से 21 अगस्त को जारी एक आदेश के जरिए एसपी जे पी मिश्रा का ट्रांसफर विशेष अपराध शाखा से कर दिया गया था और उन्हें पटना स्थित डीआईजी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया।
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कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा कि वह साफ करे कि मामले में जांच अधिकारी मिश्रा का ट्रांसफर क्यों किया गया। बिहार में विपक्षी दलों ने इस तबादले की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि इससे जांच प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार के अनुरोध पर मुजफ्फरपुर में सरकार की ओर से वित्तपोषित लड़कियों के आश्रयगृह में इस प्रकरण की जांच की निगरानी कर रहा है।
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इस बीच कोर्ट ने जांच की जानकारी लीक होने को लेकर भी नाखुशी जताई और मीडिया से कहा कि वह इसे प्रकाशित करने से परहेज करे, क्योंकि यह जांच के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुजफ्फरपुर आश्रयगृह में 34 लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की सोशल आडिट में प्रकाश में आया था।
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उसके बाद बिहार के सामाजिक कल्याण विभाग ने एक एफआईआर दर्ज की थी और 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर भी शामिल था जिसका एनजीओ आश्रयगृह संचालित करता था। इस प्रकरण में बाद में सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा था।
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