Sunday, Mar 26, 2023
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निठारी कांड: CBI अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और कोली को दी फांसी की सजा

  • Updated on 12/8/2017

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी कांड के 9वें केस में  गाजियाबाद की CBI अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और कोली को दी फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई कल खत्म हुई थी, इसमें मनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंदर कोली दोषी करार दिया गया।

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बता दें कि इससे पहले सीबीआई कोर्ट निठारी कांड के पांच मामलों में कोली को मृत्युदंड की सजा सुना चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने कोली को एक लड़की के मर्डर केस में किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया था। इससे पहले के भी पांच मामले में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2015 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।

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गौरतलब है कि साल 2006 के दिसंबर में नोएडा के निठारी में एक कोठी से पीछे नाले में 19 बच्चे और महिलाओं के शव मिले थे। इस वर्ष जुलाई में अदालत ने कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके सहयोगी सुरेंदर कोली को वर्ष 2005 एवं 2006 में निठारी में सिलसिलेवार हत्या के 16 मामलों में से कई में मौत की सजा सुनाई थी।

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