Thursday, Jun 01, 2023
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गोकशी के लिये गोदाम में गौवंश रखने वालों को जमानत नहीं

  • Updated on 4/27/2022

गोकशी के लिये गोदाम में गौवंश रखने वालों को जमानत नहीं
 

पूर्वी दिल्ली, 27 अप्रैल (नवोदय टाइम्स): कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के मल्होत्रा की अदालत ने गोकशी के लिए गोदाम में गाय, बछड़े और बैल रखने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 
अदालत ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। इस मामले में अभी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दूसरा पुलिस पर भी आरोपियों द्वारा कथिततौर पर हमला किया गया। ऐसे में आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है।

पेश मामले में हर्ष विहार थाना पुलिस की एक टीम बीते 15 मार्च को सेवाधाम रोड पर गश्त कर रही थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ गायों व बैलों को गोकशी के लिए एक गोदाम में रखा गया है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने वहां से 12 गाय, दो बछड़े व एक बैल है। साथ ही पाया कि 10.12 लोग वहां मौजूद हैं।

वहां पर दो टेंपो भी थे जिनमें इन गायों व बछड़ों को लाया गया था। पुलिस टीम ने जब छापामारी की तो आरोपियों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार कर लियाए जबकि कुछ लोग फरार हो गए थे।
 

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