एनएसई फोन टैपिंग मामला: पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत खारिज
नई दिल्ली, 4 अगस्त (नवोदय टाइम्स): राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज सुनैना शर्मा की अदालत ने एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, दो अगस्त को अदालत ने संजय पांडे को 16 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच जारी है। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ.साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे।
संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने चार करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे।
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