Wednesday, Dec 06, 2023
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peeing in flight case: court reserves order on bail plea of accused

विमान में पेशाब करने का मामला: अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

  • Updated on 1/11/2023


नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली की एक अदालत ने एअर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि उक्त कृत्य यौन इच्छा से प्रेरित नहीं था और इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता का शील भंग करना नहीं था।

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एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत ने मिश्रा को पुलिस की हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान के ‘बिजनेस क्लास' में हुई थी। 

मिश्रा की हिरासत से इनकार के आदेश को दिल्ली पुलिस ने दी चुनौती 
दिल्ली पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के सात जनवरी के उस आदेश को बुधवार को चुनौती दी, जिसमें एअर इंडिया की उड़ान में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को उसकी हिरासत में देने से इनकार कर दिया गया था। एक सत्र अदालत दिन में बाद में मामले में सुनवायी कर सकती है।

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पुलिस ने इस तथ्य का उल्लेख आरोपी की जमानत अर्जी के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया। एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत ने मिश्रा को पुलिस की हिरासत में देने से इनकार करते हुए शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

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