Wednesday, Dec 06, 2023
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IRCTC घोटाला: कोर्ट में मौजूद सभी आरोपियों को मिली अंतरिम बेल, लालू को नहीं मिली राहत

  • Updated on 10/6/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आईआरसीटीसी टेंडर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबड़ी और तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों को आज दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है। सभी आरोपियों से एक लाख का बॉन्ड साइन करवाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी जिसमें लालू प्रसाद यादव वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। 

बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले हुई सुनवाई पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर की गई चार्जशीट को संज्ञान लिया था। कोर्ट ने लालू यादव राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को नोटिस भेजकर 6 अक्टूबर को अदालत में रेश होने का आदेश दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पटियाला कोर्ट पहुंच चूके हैं। लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब होने की वजह से आज सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं जा पाएंगे। 

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आईआरसीटीसी मामलें में सीबीआई के बाद ईडी ने पाटियाला हाउस कोर्ट में लालू और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सूबूत की बात कही थी। चार्जशीट में ईडी ने लालू समेत उनके परिवार और पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के साथ-साथ अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।

 

बता दें कि इस मामले में एक ओर सीबीआई जांच कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी। इससे पहले सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू और उनके परिवार को सूचित किया था। तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट से 31 अगस्त को राहत दी गई थी। 

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यह मामला 2006 का है जब रांची और पुरी में भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के आवंटन अनुबंध में कथित अनियमितताएं पाई गई थी। इससे पहले राबड़ी ने पटना में राजद के अधिवेशन के दौरान कहा था कि उन्हें ई़डी या फिर इनकम टैक्स किसी का डर नहीं है। उनसे जिस किसी को भी पूछताछ करनी है वो उनसे पटना आ कर पूछताछ करें। 

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