नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस से भागते फिर रहे मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा (Remo DSouza) को अब गाजियाबाद (Ghaziabad) के सिहानी गेट थाने (Sihani Gate thana) में हाजिरी देनी ही होगी। प्रयागराज उच्च न्यायालय (Prayagraj High Court) ने भले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित कर दी हैं।
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दोस्त ने कराया पांच करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज इसमें मुख्य शर्त उन्हें सिहानी गेट थाना पुलिस के समक्ष हाजिर होकर मुचलका भरना शामिल है। इसके अलावा उन्हें बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें तत्काल एसएसपी कार्यालय में अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश रेमो डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। रेमो डिसूजा के खिलाफ सिहानी गेट थाने में वर्ष 2016 में उनके ही दोस्त सतेन्द्र त्यागी ने पांच करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
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अदालत ने किया गैर जमानती वारंट जारी मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है,लेकिन बार-बार समन और वारंट के बावजूद रेमो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। ऐसे में बीते 23 सितम्बर को जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद सिहानी गेट पुलिस ने आईजी मेरठ से रेमो की गिरफ्तारी के लिए मुंबई जाने की अनुमति मांगी है। इधर,जैसे ही गैर जमानती वारंट की सूचना रेमो को मिली तो उन्होंने 4 नवम्बर को प्रयागराज उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी।
हाजिर नहीं हुए तो सिहानी गेट पुलिस की ओर से दाखिल की जाएगी रिपोर्ट अब अदालत ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। केस के जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि रेमो डिसूजा को थाने में मुचलका भरने के लिए हाजिर होना है, लेकिन वह अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। इसलिए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेमो को तीन बार नोटिस जारी किया जाएगा। बावजूद इसके यदि वह हाजिर नहीं होते तो हाईकोर्ट को सिहानी गेट थाना पुलिस की ओर से रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।
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