Saturday, Mar 25, 2023
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कुकर्म के दोषी को सात वर्ष का कारावास

  • Updated on 3/10/2023

नई दिल्ली, (जुनेद अख्तर):दिल्ली से सटे नोएडा में जिला न्यायालय ने किशोर से कुकर्म के दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने किशोर के साथ कुकर्म कर उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था। अदालत में दोषी पर 66 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की।

विशेष लोक अभियोजक चवनपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में नोएडा एक गांव में किराए पर रहने वाले 17 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के दिन पीडि़त पार्क में खेलने के लिए गया था। इसी बीच उसे बरौला गांव में किराए पर रहने वाला आरोपी अंशुल उर्फ शेंकी मिला था। वह उसे सेक्टर-50 में चिल्ली पोटैटो खिलाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया था। जहां आरोपी उसे अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया था। आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। आरोपी ने धमकी दी थी कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। यह बात पीडि़त ने घर जाकर अपने पिता को बताई थी। इसके बाद पीडि़त के पिता ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। 
 

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