नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरुर और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अदालत की मदद के अनुरोध संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम की अर्जी का बृहस्पतिवार को विरोध किया। सरकारी वकील और थरुर के वकील ने दलील दी कि स्वामी का आवेदन विचारयोग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।ये
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Sunanda Pushkar case: Both Shashi Tharoor's counsel Vikas Pahwa and Public Prosecutor (Delhi police lawyer) opposed Subramanian Swamy's application seeking direction to Police to produce vigilance inquiry report conducted after her death and to assist the prosecution in the case — ANI (@ANI) December 6, 2018
Sunanda Pushkar case: Both Shashi Tharoor's counsel Vikas Pahwa and Public Prosecutor (Delhi police lawyer) opposed Subramanian Swamy's application seeking direction to Police to produce vigilance inquiry report conducted after her death and to assist the prosecution in the case
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना आदेश दस दिसंबर को सुनाएगी। स्वामी के आवेदन में इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने से संबंधित दिल्ली पुलिस की सतर्कता रिपोर्ट सामने लाने की मांग की गयी और दावा किया गया इससे अतिरिक्त आरोप भी लगाये जा सकते हैं।
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सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा नेता की सहायता की जरुरत नहीं है । यह आपराधिक सुनवाई है, मामला राज्य एवं आरोपी के बीच है, ऐसे में तीसरे पक्ष की दखल की जरुरत नहीं है। थरुर के वकील ने भी श्रीवास्तव से सहमति जतायी और कहा कि इस सुनवाई में उनके हिस्सा लेने का कोई आधार नहीं है।
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