नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह शशि थरूर Shashi Tharoor की पत्नी सुनंदा पुष्कर Sunanda Pushkar की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ संभावित आरोपों पर 20 अगस्त को दलील सुनेगी। थरूर ने एक याचिका दायर करके अदालत से अभियोजन और दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वे आरोप पत्र और इस मामले संबंधी कोई अन्य दस्तावेज ऐसे किसी व्यक्ति से साझा नहीं करें जिसका इस मामले से लेना-देना नहीं है।
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इस याचिका का निपटारा करते हुए विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 20 अगस्त की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि कानून में पहले ही ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत अभियोजन और दिल्ली पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आधिकारिक दस्तावेज या खुफिया जानकारी साझा नहीं कर सकते जिनसे यह दस्तावेज साझा करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है।
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अदालत ने कहा, ‘‘किसी तीसरे व्यक्ति या अजनबी से इस मामले संबंधी दस्तावेज और आरोप पत्र साझा करने से उन्हें रोकने के लिए किसी अन्य आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।’’ उसने साथ ही कहा कि अभियोजन के पास छूट है कि वह आरोप पर दलीलें तैयार करने या उनका जवाब देने के मकसद से स्वयं को तैयार करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है।
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अदालत ने कहा, ‘‘अभियोजन उन विशेषज्ञों का रिकॉर्ड रखेगा जिनसे वह सलाह लेगा और जिनके साथ वह मामले के दस्तावेज साझा करेगा और यदि आदेश किया जाता है तो वह अदालत के सामने उन्हें पेश करेगा।’’ अदालत ने याचिका के निपटारे के बाद कहा, ‘‘आरोप पर दलीलों के लिए मामले को 20 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।’’
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पूर्व केंद्रीय मंत्री इस समय इस मामले में जमानत पर रिहा हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-ए (पति या किसी संबंधी द्वारा महिला के खिलाफ अत्याचार करना) और 306 के तहत आरोप लगाया था लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात को शहर के एक होटल के एक कमरे में मृत मिली थीं। उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए दम्पत्ति होटल में रह रहा था।
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