नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का केस अब फाइनली सीबीआई के हाथों में आ गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पटना में दर्ज की गई एफआईआर सही थी. अब मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करना होगा और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के मामले को चुनौती नहीं दे सकती।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। वहीँ, इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम रिव्यू पीटिशन दायर करेंगे।
Supreme Court orders CBI investigation in #SushantSinghRajput death case https://t.co/vtrUwi8zu5 — ANI (@ANI) August 19, 2020
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रिया ने कहा था- मुंबई ट्रांसफर हो केस बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने पटना पुलिस जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी. इस बारे में सुप्रीमकोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला रिजर्व रख लिया था और इस बारे में सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगे थे। इस पर भी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इसके साथ ही पटना में कराई गई एफआईआर को भी कोर्ट ने सही बताया और इसी के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 5 बड़ी बातें -इस मामले पर जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत आत्महत्या की जांच अब सीबीआई करेगी और पटना में दर्ज एफआईआर कानून के हिसाब से की गई है और सही है।
-वहीँ, फैसले के बाद, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे, लेकीन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 35 पेज का जजमेंट है, इसे आप पहले पढ़ें, हमने हर पहलुओं पर ध्यान देकर बारीकी से देखा है और जांचा है और उसके बाद ही फैसला सुनाया है।
-कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जांच में मदद करने के आदेश दिए हैं। अब मुंबई पुलिस सभी सबूत और जरूरी बयान सीबीआई को देगी। वहीँ, महाराष्ट्र सरकार ने जब सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी तो कोर्ट ने मना कर दिया।
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-कोर्ट ने कहा कि सुशांत के सुसाइड के पीछे का रहस्य की जांच-पड़ताल की जिम्मेदारी और एकमात्र जांच का अधिकार सिर्फ सीबीआई को है इसमें किसी अन्य राज्य का दखल नहीं होगा। सीबीआई पटना में हुई एफआईआर और इससे जुड़ी दूसरी एफआईआर की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है।
-मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि केवल इसे एक्सीडेंटल मौत मान कर रिपोर्ट तैयार की थी, इसलिए इसमें सीमित जांच शक्तियां थी लेकिन बिहार में दर्ज की गई एफआईआर पूर्ण दर्ज एफआईआर है और इसे पहले ही सीबीआई तक भेज दिया गया है। अब सीबीआई इसी आधार पर आगे जांच करेगी।
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