Sunday, Apr 02, 2023
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tightening law against disha ravi bail petition to be heard on february 23 albsnt

दिशा रवि पर कसा कानून का शिकंजा, 23 फरवरी को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई

  • Updated on 2/20/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद अपने फैसले सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अब 23 फरवरी तक के लिये इस मामले को टाल दिया है। इससे पहले दिशा रवि ने शुक्रवार को जमानत याचिका को लेकर अर्जी डाली थी। 

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बता दें कि पटियाला कोर्ट में दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने अपने पक्ष में कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि को धक्का पहुंचाने की अंतराष्ट्रीय साजिश रची गई। जिसमें दिशा रवि का शामिल होने की प्राथमिक जांच में नाम सामने आई है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो.धालीवाल ने सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन में एक पेज बनाया। जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए।

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उधर दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी भी विदेशी लोगों से बातचीत को देश विरोधी करार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली पुलिस को सहयोग करने के लिये तैयार है। यहां तक कि दिशा दिल्ली में ही रहेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस शान्तनु और दिशा रवि को आमने-सामने करके बड़ी पूछताछ करने के फिराक में है। दरअसल शान्तनु को 22 तारीख को उपस्थित होने के लिये नोटिस दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने बचाव में कहा है कि धालीवाल भारतीय चेहरे का इस्तेमाल करके भारत की छवि को धूमिल करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। पुलिस ने कहा कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को जूम मीटिंग हुई। फिर 23 जनवरी को टूलकिट तैयार किया गया।

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