नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय बैंकों को चूना लगाने वाले भगौड़े शराब व्यवसायी विजय माल्या की देश-विदेश में लुटिया डूब सकती है। इसके लिए जहां ब्रिटेन की कोर्ट कार्रवाई कर रही है, वहीं भारत में भी जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। बेंगलूर पुलिस ने तो दिल्ली की एक कोर्ट को आज अवगत कराया कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है।
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हालांकि फेरा उल्लंघन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस इनमें से कोई संपत्ति कुर्क नहीं कर पाई है। बेंगलूर पुलिस ने ईडी के जरिए मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत को बताया कि वह माल्या की संपत्ति कुर्क नहीं कर पाई है क्योंकि इनमें से कुछ को मुंबई क्षेत्र के ईडी ने कुर्क कर लिया है और शेष संपत्ति परिसमापन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
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इस मामले में सम्मन से बचने के कारण कोर्ट ने 4 जनवरी को माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी को माल्या की ऐसी अन्य संपत्तियों को पहचान करने के लिए ज्यादा समय चाहिए, जिन्हें कुर्क किया जा सकता है।
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अदालत ने एजेंसी के अनुरोध को मान लिया और बेंगलूर पुलिस को निर्देश दिया कि वह 11 अक्तूबर तक नयी रिपोर्ट दाखिल करे। मट्टा ने कहा, 'बेंगलूर पुलिस ने कुर्की आदेश को तामील करने के लिए यूनाइटेड ब्रेवरीज के कानूनी सलाहकार से संपर्क किया था। यह आदेश कोर्ट ने मई में दिया था। कानूनी सलाहकार ने बताया कि ईडी मुंबई ने इनमें से कुछ संपत्ति जब्त कर ली है तथा अन्य संपत्ति कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये आधिकारिक परिसमापक (लिक्वीडेटर) के तहत हैं।'
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अदालत ने 8 मई को मामले में बेंगलूर पुलिस आयुक्त के जरिए माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे और उनसे रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट ने फेरा उल्लंघन के तहत सम्मन से बचने के कारण माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया क्योंकि वह कई बार सम्मन जारी करने के बावजूद पेश नहीं हुआ।
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अदालत ने पिछले साल शराब व्यवसायी के विरूद्ध ऐसा गैर जमानती वारंट जारी किया था जिसके तामील करने की कोई समय सीमा नहीं होती। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। वह किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ रूपये के रिण बकाया तथा अन्य मामलों में भी वांछित है।
ब्रिटेन की अदालत ने दिए सख्ती के आदेश उधर, ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट ने माल्या से बकाए की वसूली का प्रयास कर रहे भारत के 13 बैंकों के गठजोड़ के पक्ष में फैसला लागू कराने के लिए प्रवर्तन का आदेश जारी किया है। माल्या पर बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी पर आपत्ति कर रहे हैं।
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इस आदेश में ब्रिटेन हाई कोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी को माल्या की लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में संपत्तियों में प्रवेश की इजाजत दी गई है। इसके तहत अधिकारी और उसके एजेंट को ब्रिटेन के वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक और ब्रैंबल लॉज में उनके ठिकानों में प्रवेश की इजाजत होगी। माल्या इस समय वहीं पर रह रहे हैं। एजेंटों को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा।
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हालांकि , यह प्रवेश का निर्देश नहीं है। इसका मतलब है कि बैंकों के लिए यह एक साधन है जिसका इस्तेमाल वे करीब 1.14 अरब पाउंड की वसूली के लिए कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट का प्रवर्तन अधिकार या उसके तहत कोई प्रवर्तन एजेंट जरूरी होने पर संपत्ति में प्रवेश के लिए पर्याप्त बल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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