Thursday, Jun 01, 2023
-->
whatsapp-sharing-child-pornography-may-leads-to-you-7-years-jail

WhatsApp को लेकर केंद्र सरकार ने किया कानून में बदलाव, 7 साल तक की होगी सजा

  • Updated on 11/26/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  सोशल नेटवर्किंग साइट वॉट्सऐप का हम सभी काफी इस्तेमाल करते है। मैसेज भेजने के अलावा हम इसपर कई दस्तावेज और वीडियो भी शेयर करते है लेकिन भारत सरकार अब एक नया कानून लेकर आई है। दरअसल केंद्र सरकार वॉट्सऐप पर चाइल्ड पॉर्नोग्रफी रोकने के लिए ये कानून लेकर लाई है क्योंकि वॉट्सऐप ग्रुप में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी काफी भारी मात्रा में शेयर की जा रही है। 

शादी के कार्ड पर छपवाई PM मोदी की तस्वीर, गिफ्ट में मांगा BJP के लिए वोट

खबरों की माने तो सरकार ने फैसले किया है कि  प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऐक्ट में बदलाव किए जाएंगे। इन संसोधनों में से एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति  इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की वीडियो शेयर करेगा तो उसे सात साल तक की सजा हो सकती है और उसे किसी तरह की कोई बेल भी नहीं होगी।

साथ ही जुर्माना भी  देना होगा। हालांकि यूजर्स को एक विक्लप ये दिया है कि अगर कोई आपको इस तरह का कोई लिंक देता है तो आप अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। अगर यूजर ऐसा नहीं करते है तो उन्हें भी भारी जुर्माना दोना होगा। 

सोशल मीडिया पर सामने आया सपना चौधरी का ग्लैमरस लुक, रेड गाउन में बिखेरा जलवा

खबरों कि मुताबिक फिलहाल ऐक्ट में बदलाव तो कर दिए गए है लेकिन  कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महज एक हफ्ते के अंदर-अदंर मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ये कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.