Saturday, Sep 23, 2023
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डकैती के आरोपी को नहीं पहचान सके गवाह, मिली जमानत

  • Updated on 6/7/2023

डकैती के आरोपी को नहीं पहचान सके गवाह, मिली जमानत
 

नई दिल्ली 7 जून (नवोदय टाइम्स): तीस हजारी जिला अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना की अदालत ने मंगलवार को पश्चिमी दिल्ली नांगलोई थाना क्षेत्र में हुई लूट और डकैती के एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी अमित भंडारी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत मे अपनी जमानत अर्जी लगाई जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

इस मामले में जमानत देने के मुख्य कारण मामले से जुड़े दो मुख्य गवाहों द्वारा आरोपी की पहचान नहीं था बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलील में अदालत से कहा कि आवेदक को झूठे मामले में फंसाया गया है ।

आरोपी को 6 नवंबर 2011 को गिरफ्तार किया गया था जांच अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष आरोपपत्र भी पहले ही दाखिल कर दिया गया है आरोपी के साथ के अन्य सहआरोपी विशाल और राहुल जमानत पर हैं, इसलिए आवेदन को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए बचाव पक्ष के वकील ने आगे अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता सतीश कुमार पहचान परेड के दौरान आरोपी को पहचान नहीं पाए है और मुख्य चश्मदीद गवाह भी अपने सीआरपीसी 161 के बयान में बता चुका है कि वो आरोपी को नहीं पहचानता है वकील ने अदालत को ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप में से एक के भी सबूत अदालत के रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस मामले में दो मुख्य गवाह है ै उन्होंने खुद आरोपी को पहचान पाने से इंकार कर दिया है।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी और अपने निर्णय में कहा कि आरोपी को सभी शर्तों का पालन करना होगा साथ ही हर तारीख पर आरोपी को अदालत में हाजिर भी होना होगा।

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