जुबैर को मिली जमानत अदालत ने पासपोर्ट सौंपने के दिये निर्देश 50 हजार के मुचलके व इतनी ही राशी पर सशर्त दी जमानत
नई दिल्ली, 15 जुलाई (नवोदय टाइम्स): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत ने ङ्क्षहदू देवता के खिलाफ 2018 में एक आपत्तिजनक ट््वीट करने के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को शुक्रवार को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को हिरासत में रखकर उससे पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जुबैर को राहत दी। साथ ही अदालत ने जुबैर को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने को कहा। अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अपराध को दोहराए नहीं और यह सुनिश्चित करे कि उसके ट््वीट या रीट््वीट या सोशल मीडिया पर कोई भी अन्य सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 153, धर्म, जाति, जन्मस्थान, आवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सौहार्द बनाए बनाने के प्रतिकूल कदम उठाना और धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म और धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) की सीमाओं से परे रहें।
अदालत ने कहा, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की आवश्यकता नहीं होने के तथ्य के मद्देनजर याचिकाकर्ता,आरोपी मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को स्वीकार करने के साथ ही याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर की जाती है।
अदालत ने जुबैर को जेल से रिहाई के तीन दिन के भीतर जांच एजेंसी को अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उसने साथ ही कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त होगा, जो गैर कानूनी है या जो लंबित मामले में कार्यवाही के प्रतिकूल है। अदालत ने कहा, थाना प्रभारी/जांच अधिकारी जब भी आरोपी को जांच के लिए बुलाएगा, वह पेश हों।
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