नई दिल्ली। दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक 13 नवंबर तक लागू रहेगी।अधिकारियों ने वीरवार को एक बैठक के बाद यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के बाद प्रतिबंधों को जारी रखने पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक की।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिबंध अगले कुछ दिनों तक बने रहना चाहिए और कोई छूट नहीं होनी चाहिए। हम स्थिति का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और अगले कुछ दिनों में निर्णय लेंगे।
परिवहन विभाग ने सोमवार को एक आदेश में कहा था कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आपातकालीन सेवाओं और सरकार और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए तैनात वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं।परिवहन विभाग ने दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों को सड़कों पर न उतारने के लिए 5 लाख से अधिक कार मालकों को संदेश भेजे हैं।
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