नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राजधानी की दरियागंज स्थित दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में दिल्ली सहकारी सोसायटी नियम, 2007 लागू होने की बाबत स्पष्टीकरण, यदि नियम लागू हैं तो सरकार द्वारा नाम निर्देशित निदेशकों के नाम, यदि लागू नहीं है तो प्रबंधन समिति के बैंक में आसीन होने के आधार और प्रबंधन समिति जिस नियम के तहत काम कर रही है, उसका विवरण पूरी सूचना को कुल तीन बिंदुओं में एक आवेदक ने सूचना के अधिकार में मांागा था। अब सूचना आयुक्त ने 30 दिनों में सूचना लेकर देने के आदेश दिए हैं। बैंक ने जब जानकारी नहीं दी तो आवेदक ने सूचना आयुक्त का दरवाजा खटखटाया और अब सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने आदेश में कहा है कि उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई दलील से स्पष्ट है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी के नियंत्रण के अधीन एक संगठन है और इस प्रकार रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी, नियंत्रणाधीन मामलों में दिल्ली राज्य कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड से संबंधित सूचना भी प्राप्त कर सकती है। उन्होने कहा कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आयोग जन सूचना अधिकारी, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी को यह निर्देश देता है कि आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर आवेदक को वांछित सूचना का पुन: परीक्षण करें और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वांछित सूचना दिल्ली राज्य कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड से प्राप्त कर प्रार्थी को दें। जन सूचना अधिकारी आयोग के उक्त निदेश के अनुपालन में एक रिपोर्ट भी अगले 15 दिनों में आयोग को प्रेषित करेंगें।
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