नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी के मामले में एक अहम फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है।पहले कोर्ट ने एलजी और दिल्ली सरकार के द्वारा न्यूनतम मजूदरी बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने आज खुद इस केस का संज्ञान लेते हुए अपनी बात में कहा कि कोई भी फैक्ट्री मालिक या फिर इंडस्ट्री बढ़ाए हुए पैसे को मजूदरों से वापस नहीं ले सकती है। इससे यह साफ होता है कि दिल्ली सरकार के न्यूनत मजूदरी बढ़ाने वाले फैसले के बाद जिन मजदूरों की आमदनी में इजाफ हुआ था अब उनसे अब तक उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह कोई भी मालिक वापस नहीं मांग सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को दिए गए फैसले से कर्मचारी बुरी तरह से परेशान थे, उनके लिए हाईकोर्ट से ऐसा निर्देश आना राहत की बात हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को अपने आदेश में बताया कि एलजी और दिल्ली सरकार के न्यूनत मजदूरी को बढ़ाने के फैसले को रद्द किया जा रहा है क्योंकि इस फैसले में फैक्ट्री मालिक या इंडस्ट्रीज को चलाने वाले लोगों की राय नहीं ली गई और दिल्ली सरकार ने एक ओर फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में इजाफा कर दिया था।
कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को लेकर इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि अब फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज मालिक अब कर्मचारियों से पैसे वापस मांगेंगे। लेकिन आज कोर्ट संज्ञान लेते हुए यह साफ कर दिया कि मालिक बढ़े हुए वेतन को कर्मचारियों से वापस नहीं लिया जा सकता।
हम आपको बता दें कि मार्च के महीने के अंदर दिल्ली सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया ता। जिसमें अकुशल मजदूरों को 13,500 रुपये, अर्ध कुशल मजदूरों को 14,698 रुपये और कुशल मजदूरों को 16,198 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी। इस पूरे अफरा तफरी के बाद अब देखने ये होगा की हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या होता है।
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