- परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली/ ताहिर सिद्दीकी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के कारण जब्त वाहनों पर लगने वाले भारी-भरकम पार्किंग व कस्टडी शुल्क को कम करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने जब्त वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने की कैपिंग लगा दी है। परिवहन विभाग के सूत्र बताते हैं कि जितने का चालान काटा जाएगा, उससे अधिक पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा। परिवहन विभाग के आयुक्त आशीष कुंद्रा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। अगर जब्त किए गए वाहन को मालिक छुड़ाने के लिए नहीं आता है तो 90 दिन बाद वाहन को नीलाम कर दिया जाएगा। इससे पहले वाहन मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया जाएगा।
अब तक चालान और जब्त वाहनों को नहीं छुड़ा पाए लोगों से पार्किंग पॉलिसी के तहत 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक वाहनों की पार्किंग शुल्क वसूली जा रही थी। कई मामलों में वाहन की कीमत से अधिक पार्किंग शुल्क हो रही थी। ऐसे में हजारों वाहन मालिकों के लिए भारी-भरकम पार्किंग शुल्क आफत बन गई थी। इस आफत से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग से कई बार क्यूअपील की गई थी। ग्रामीण सेवा चलाने वाले संगम विहार के संजय कुमार ने बताया कि उनके वाहन को जब्त किया गया था और जब छुड़ाने पहुंचा तो एक लाख रुपए पार्किंग शुल्क की रसीद थमा दी गई। उन्होंने कहा कि एक लाख देकर वाहन छुड़ाने की बजाय वाहन ही छोड़ दिया। पार्किंग राशि से परेशान कार, बाइक, ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा वाले परिवहन विभाग पहुंचे थे। आलम यह था कि लोग जब्त वाहन नहीं छुड़वा पा रहे थे। असल में, चालान की रकम भरने के साथ ही उनसे पार्किंग शुल्क के रूप में रोजाना के हिसाब से राशि मांगी जा रही थी। इसके चलते ये लोग चालान के साथ पार्किंग शुल्क की पर्ची लेकर कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर चक्कर काट रहे थे। उन लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया, जिनके वाहन परिवहन विभाग ने जब्त कर लिए थे और समय से छुड़ा नहीं पाए थे। सबसे ज्यादा मामला अवैध पार्किंग से जुड़ा है।
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ऐसे वसूला जा रहा था पार्किंग शुल्क
-वाहनों को उठाने का टोइंग चार्ज
-दो पहिया,तिपहिया व ई-रिक्शा के लिए 200 रूपए।
-हल्के यात्री वाहन,कार,जीप व वैन आदि के लिए 400 रूपए।
-हल्के माल वाहन के लिए 1000 रूपए।
-मिनी बस,बस,मिनी ट्रक,ट्रक के लिए 1500 रूपए।
-मल्टी एक्सल ट्रेलर व बड़े ट्रक के लिए 2000 रूपए।
-48 घंटे में वाहन नहीं छुड़ाने पर 7 दिनों तक टोइंग चार्ज प्रतिदिन
--हल्के यात्री वाहन,कार,जीप व वैन आदि इसके लिए 500 रूपए।
-7 दिनों तक वाहन नहीं छुड़़ाने पर टोइंग चार्ज प्रतिदिन दोगुना
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